मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है | mukhyamantri krishak durghatna Kalyan Yojana 2022 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
🔵 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है
इस योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई। इस योजना को कैबिनेट की हुई मीटिंग ने 21 जनवरी 2020 को पारित कर दिया गया इस योजना का संचालन जिलाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के दो करोड़ से अधिक किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को कृषि कार्यों के दौरान या किसी अन्य कारणों से हुई दुर्घटना में राहत देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत यदि किसान की मृत्यु हो जाता ऐसी अवस्था किसान को 5 लाख तथा 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएं की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है इस योजना की क्या क्या लाभ है इसके लिए आवेदन कैसे करें इसकी पात्रता क्या क्या है और इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इन सभी महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जीने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 175 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में कुछ मुख्य जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किसने शुरू किया | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य | राज्य के किसानों को दुर्घटना के समय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
ऑफिशयल वेबसाइट | यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है। |
योजना के लिए स्वीकृत धनराशि | 175 करोड़ रुपए |
उत्तर प्रदेश कृषि दुर्घटना योजना में कौन-कौन सी दुर्घटनाएं शामिल है
☑️ करंट लगने, बिजली गिरने, जानवर के काटने पर, आग लगने पर
☑️ बाढ़, सांप के काटने पर, जीव जंतु या जंगली जानवरों द्वारा हानि पहुंचाए जाने पर मारने व आक्रमण की स्थिति में।
☑️ मारपीट वाली दुर्घटना, आतंकवादी हमला, लूट,डकैती और हत्या
☑️ तालाब या कुएं में डूबने से झील,नदी,समुद्र आदि
☑️ रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना।
☑️ मकान गिरने व दबने से, पेड़ के गिरने से, आंधी और तूफान की स्थिति में।
☑️ आसमान से बिजली गिरने पर, सीवर चैंबर या गटर में गिरने से आदि।
🔵 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना सहायता राशि
🔘 दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक क्षति होने पर 100% योगदान दिया जाता है।
🔘 एक हाथ और एक पैर की क्षति होने पर 100% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
🔘 एक पैर और एक आंख की क्षति होने पर 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
🔘 दोनों हाथ पैर और दोनों आंख की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
🔘 स्थाई दिव्यांगता 50% से अधिक तथा 100% से कम होने पर 50% का योगदान दिया जाता है।
🔘 स्थाई विकलांगता जो कि 25% से अधिक हो लेकिन 50% से कम होने पर ऐसी स्थिति में 25% का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन पत्र PDF
आवेदन पत्र
- सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म फिल अप करना होता है यह आवेदन फॉर्म आप नीचे क्लिक करके PDF download कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म के अंदर मांगी गई सभी जानकारियों को सही प्रकार से भरना है जैसे कि पिता का नाम, अपना नाम, जन्म तारीख, एड्रेस, तहसील ,जनपद, दुर्घटना के कारण आदि जानकारी को भर देना है।
- इसके पश्चात फॉर्म में मांगे गए डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ अटैच कर देना जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड आदि।
- फॉर्म भरने के बाद इसे संबंधित तहसील में जमा करा देना है।
- आवेदन फॉर्म आपको दुर्घटना तिथि से डेढ़ माह के अंदर भरना अनिवार्य है।
- कुछ परिस्थितियों में जिला अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि को 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
- आवेदन करने की समय सीमा को किसी भी स्थिति में ढाई महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- प्रमाणित खतौनी की फोटोकॉपी।
- निजी पट्टे की प्रमाणित प्रति
- आयु का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पोस्टमार्टम ना संभव होने पर पंचनामा अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ
▶️ इस योजना का लाभ सिर्फ वही किसान ले सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हैं।
▶️ इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
▶️ जिन किसानों के पास स्वयं की भूमि नहीं है तथा वह बटाई अथवा पट्टे की खेती करते हैं तथा उनके आश्रितों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
▶️ खतौनी में दर्ज खातेदार व सह खातेदार जो दुर्घटना अथवा मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को उनके माता-पिता पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र ,वधू, पौत्र पौत्रि जिनकी आजीविका प्रमुख खातेदार अथवा सह खातेदार पर निर्भर हो वह सभी इस योजना के पात्र होंगे।
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FAQ
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का PDF कहां से डाउनलोड करें?
इस पोस्ट PDF का लिंक दिया हुआ है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसने शुरू की?
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई।